निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
1.3.(i) निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रमुख निर्णय लेने के बिंदुओं की पहचान करें
संस्था का प्रमुख निदेशक होता है। निदेशक को सभी प्रशासनिक, वित्तीय और अनुशासनात्मक मामलों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में सशक्त किया गया है। निदेशक वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक स्तर तक के सभी स्टाफ सदस्यों का अनुशासनात्मक प्राधिकारी है। निदेशक सभी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकारी है। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को अंजाम देने और ऐसी गतिविधियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए, संगठन चार्ट में दर्शाए अनुसार विभिन्न प्रभाग बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रभाग का नेतृत्व एक प्रभाग प्रमुख करता है। विभिन्न प्रभागों के प्रमुख नीतिगत मामलों में निदेशक की सहायता करते हैं। प्रभागों के प्रमुख सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए भी जिम्मेदार हैं। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां सक्षम प्राधिकारी (निदेशक, सीआरआरआई या अनुसंधान परिषद/प्रबंधन परिषद) द्वारा अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्तावों के अनुसार की जाती हैं। जैसा कि परियोजना प्रस्ताव में परिकल्पना की गई है, परियोजना नेता परियोजना वितरण और आउटपुट से संबंधित सभी मामलों के लिए जवाबदेह हैं।
1.3.(ii) अंतिम निर्णय लेने का अधिकार।
निदेशक, सीएसआईआर-सीआरआरआई और अनुसंधान परिषद सीआरआरआई।
1.3.(iii) संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि।
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वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के "मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नियम और विनियम तथा उपनियम" में निहित प्रावधानों के अनुसार।
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केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, और केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, फिलहाल लागू होंगे, तब तक सोसाइटी की सेवा में अधिकारियों और प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे, उस संशोधन के लिए:
i) केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों में 'प्रेसीडेंट' और 'सरकारी सेवक' के संदर्भ को क्रमशः'सोसाइटी के अध्यक्ष' और 'सोसाइटी की सेवा में अधिकारी और प्रतिष्ठान' के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। और
ii). केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों में "सरकार" और "सरकारीसेवक" का संदर्भ क्रमशः "सोसाइटी" और "सोसाइटी की सेवा में अधिकारियों और प्रतिष्ठानों" के संदर्भ में माना जाएगा।
1.3.(iv) निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के "मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नियम एवं विनियम तथा उपनियम" में निहित प्रावधानों के अनुसार।
1.3.(v) पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल
निदेशक, सीआरआरआई, उनके अधीन प्रभाग प्रमुख और परियोजना नेता