हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने (राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 5) तथा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन हेतु निदेश जारी करना।

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