संगठन एवं कार्य

1.1 इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1)(बी)(i)]
  1. संस्थान का नाम व पता
  2. संगठन के प्रमुख
  3. विजन, मिशन और प्रमुख उद्देश्य
  4. कार्य एवं कर्तव्य
  5. संगठन चार्ट
  6. कोई अन्य विवरण - विभाग और विभागाध्यक्षों की समय-समय पर उत्पत्ति, स्थापना, गठन के साथ-साथ समय-समय पर गठित समितियों/आयोगों का विवरण दिया गया है।.

1.2 संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य [धारा 4(1)(बी)(ii)]

 

  1. अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक)
  2. अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य
  3. नियम/आदेश जिनके अंतर्गत शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त होते हैं
  4. नियम/आदेश जिनके तहत शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग किया जाता है
  5. कार्य आवंटन

1.3 निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया [धारा 4(1)(बी)(iii)]

 

  1. निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रमुख निर्णय लेने के बिंदुओं की पहचान करें
  2. अंतिम निर्णय लेने का अधिकार।
  3. संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि।
  4. निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो
  5. पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल

1.4 कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड [धारा 4(1)(बी)(iv)]

 

  1. प्रस्तावित कार्यों/सेवाओं की प्रकृति
  2. कार्यों/सेवा वितरण के लिए मानदंड/मानक
  3. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुँचा जा सकता है
  4. लक्ष्य प्राप्ति हेतु समय-सीमा
  5. शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया

1.5 कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, निर्देश मैनुअल और रिकॉर्ड [धारा 4(1)(बी)(v)]

 

  1. रिकॉर्ड/मैनुअल/निर्देश का शीर्षक और प्रकृति।
  2. नियमों, विनियमों, अनुदेश पुस्तिकाओं और अभिलेखों की सूची।
  3. अधिनियम/नियम मैनुअल आदि।
  4. स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश : सामान्य कैडर अधिकारियों का स्थानांतरण और पोस्टिंग सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा किया जाता है। अनुसंधान एवं विकास कर्मचारियों को आम तौर पर संस्थान से स्थानांतरित नहीं किया जाता है।

1.6 प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ [धारा 4(1)(बी) (vi)]

 

  1. दस्तावेज़ों की श्रेणियाँ
  2. दस्तावेजों/श्रेणियों का संरक्षक : परियोजना से संबंधित फाइलें योजना निगरानी एवं मूल्यांकन प्रभाग के साथ-साथ संबंधित अनुसंधान एवं विकास प्रभागों के पास रखी जाती हैं। वित्त/लेखा से संबंधित फ़ाइलें वित्त एवं लेखा अनुभाग द्वारा रखी जाती हैं। प्रशासनिक मामलों से संबंधित फाइलें प्रशासन द्वारा रखी जाती हैं।

1.7 सार्वजनिक प्राधिकरण के हिस्से के रूप में गठित बोर्ड, परिषदें, समितियां और अन्य निकाय [धारा 4(1)(बी)(viii)]

 

  1. बोर्ड, परिषद, समिति आदि के नाम : (i) प्रबंधन परिषद और (ii) अनुसंधान परिषद
  2. संरचना
  3. जिन तिथियों से गठन हुआ
  4. अवधि/कार्यकाल
  5. अनुसंधान परिषद एवं प्रबंधन परिषद की शक्तियाँ एवं कार्य
  6. क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं? : नहीं
  7. क्या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं? हाँ
  8. यदि जनता के लिए खुला हो तो कार्यवृत्त कहाँ उपलब्ध होते हैं? :  सीआरआरआई वैबसाइट  (i) प्रबंधन परिषद का कार्यवृत्त  और (ii) अनुसंधान परिषद का कार्यवृत्त 

1.8 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1)(बी)(ix)] 

 

  1. नाम एवं पदनाम
  2. टेलीफोन, फैक्स और ईमेल आईडी 

1.9 मुआवजे की प्रणाली सहित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक [धारा 4(1) (बी) (x)]  

 

  1. सकल मासिक पारिश्रमिक कर्मचारियों की सूची
  2. मुआवजे की प्रणाली इसके नियमों में दी गई है : सीएसआईआर नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार।

1.10 जन सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम और अन्य विवरण [धारा 4(1)(बी)(xvi)] 

 

  1. जन सूचना अधिकारी (पीआईओ), सहायक जन सूचना (ओं) और अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पदनाम
  2. प्रत्येक नामित अधिकारी का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी।

1.11 उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है/की गई है (धारा 4(2))

 

उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है

  1. छोटे दंड या बड़े दंड की कार्यवाही के लिए लंबित : लघु - शून्य, बड़ा - शून्यसीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का प्रस्ताव है और मामले को सीवीसी की प्रथम चरण कि सलाह प्राप्त करने के लिए सीवीओ, सीएसआईआर को भेजा गया है।)
  2. छोटे दंड या बड़े दंड की कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया: लघु - शून्य , बड़ा – शून्य

1.12 आरटीआई की समझ को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम (धारा 26)

 

  1. शैक्षिक कार्यक्रम

संस्थान आरटीआई जागरूकता व्याख्यान आयोजित करता है

  1. सार्वजनिक प्राधिकरण को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास

एफएए, सीपीआईओ और एपीआईओ भी आरटीआई जागरूकता व्याख्यान के दौरान सीआरआरआई स्टाफ के साथ भाग लेते हैं और बातचीत करते हैं।

  1. सीपीआईओ/एपीआईओ का प्रशिक्षण

सीपीआईओ/एपीआईओ/नोडल अधिकारी/पारदर्शिता अधिकारी/एफएए की सूची, जिन्होंने अप्रैल 2017 से अब तक आरटीआई (सेक्शन 26) की समझ को बेहतर बनाने के लिए आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया है। 

  1. संबंधित सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा आरटीआई पर दिशानिर्देशों को अद्यतन और प्रकाशित करना

1. आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार शुल्क के भुगतान और प्रेषण के पक्ष में जानकारी

2. आरटीआई मामले से संबंधित विस्तृत जानकारी सीआईसी वेबसाइट में संसाधनों के अंतर्गत उपलब्ध है

1.13 स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश [एफ नं. 1/6/2011-आईआर दिनांक. 15.4.2013]

 

सामान्य कैडर अधिकारियों का स्थानांतरण और पोस्टिंग सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा किया जाता है। अनुसंधान एवं विकास कर्मचारियों को आम तौर पर संस्थान से स्थानांतरित नहीं किया जाता है।